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मस्तूरी गोलीकांड में जेल में बंद अकबर खान के साथ ही देवेश सुमन उर्फ निक्कू, मोहम्मद मुस्तकीम उर्फ नफीस और मोहम्मद मतीन को एक साथ बेल प्राप्त हुई। सबकी जमानत याचिकाएं अलग-अलग थी कोर्ट ने कहा है कि चालान जो लगभग 459 पेज में है और गवाहों की संख्या जो 73 है को देखते हुए इसका ट्रायल लंबा चलेगा। आरोपी जेल में बंद है, इसे देखते हुए जमानत दी जा रही है। जमानत याचिका एनसीआरसी नंबर 1603 में अभियुक्त अकबर खान की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनोज पराजपैय ने पैरवी की अन्य जमानत याचिका 1678, 2344, 2495 में क्रमशः अधिवक्ता राहुल गोस्वामी, एम आशा, भास्कर पयासी उपस्थित हुए जमानत याचिकाओं का विरोध आपत्ति करता की ओर से अधिवक्ता प्रफुल्ल भारत, और उमाकांत सिंह चंदेल ने किया। राज्य की ओर से अधिवक्ता एच ए पी एस भाटिया उपस्थित हुए। जमानत आदेश ₹100000 का ब्रांड गवाहों को प्रभावित न करना, लगातार पेशी में उपस्थित होना जैसी शर्ते हैं।
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