Sun, 12 Jul 2026
Logo

ब्रेकिंग

बंद कमरे में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा: पुलिस ने दबिश देकर 5 पुरुष और 2 महिलाओं को पकड़ा....

‘और गहरी हो गई हैं दरारें’, कई कोच जल्द ही गौतम गंभीर के स्टाफ को छोड़ सकते हैं!

Shekhar Suman के सहयोगी Dharmesh Sangani के ठिकानों पर ईडी का छापा, सबूत मिटाने 13वीं मंजिल से फेंका फोन …

गांवों में अफसर तैयार करेगी योगी सरकार की डिजिटल लाइब्रेरी, 32 जिलों की 11,350 पंचायतों में होगी सुविधा

महतारी वंदन योजना: 626.25 करोड़ की 29वीं किस्त जारी, CM साय ने कहा- आर्थिक स्वावलंबन की नई पहचान बन रही है योजना

मैनपाट में बाइकर्स गैंग पर पुलिस का एक्शन: 60 बाइक चालकों को पकड़ा, स्टंट करते वीडियो हुआ था वायरल

चलती ट्रेन में चढ़ते समय फिसला पैर, RPF जवान ने बचाई यात्री की जान

‘मंदिर नहीं, बनिया की दुकान…’ महंत धर्मदास बोले- चंपत कंपनी की नीयत ठीक नहीं, गोविंदगिरी पर भी तंज

11 July History: मुंबई ट्रेन ब्लास्ट से लेकर सिरिशा बांदला की अंतरिक्ष उड़ान तक, जानिए प्रमुख घटनाएं

भारत-न्यूजीलैंड में हुए 18 समझौते, 2030 तक आपसी व्यापार दोगुना करने का टारगेट

सूचना

ABN NEWS : जानें क्यों ? दवाओं के नियम बदलने जा रही सरकार, ड्रग्स रूल्स से Syrup हटाने की तैयारी,

Abhyuday Bharat News / Wed, Dec 31, 2025 / Post views : 216

Share:

केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स-1945 में अहम बदलाव का ड्राफ्ट जारी किया है।   स्वास्थ्य मंत्रालय ने शेड्यूल-के से 'सिरप' शब्द हटाने का प्रस्ताव दिया है। यह कदम दवाओं से जुड़े नियमों को स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे जनहित सुरक्षित रहे। लोगों से 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। 

केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स-1945 में बदलाव की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुछ नियमों में संशोधन के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। आम लोगों से इस पर आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। सरकार ने यह ड्राफ्ट नियम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट-1940 के तहत जारी किए हैं। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से सलाह लेने के बाद इन प्रस्तावित बदलावों को सार्वजनिक किया गया है। 

मंत्रालय ने साफ किया है कि नोटिफिकेशन के प्रकाशन के 30 दिन बाद इन नियमों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक, ड्रग्स रूल्स-1945 की शेड्यूल-के में एक अहम बदलाव प्रस्तावित है।  इसमें सीरियल नंबर 13, एंट्री नंबर 7 के तहत Syrup शब्द को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है।  यानी कुछ दवाओं की श्रेणी से सिरप को बाहर करने की तैयारी है। 

मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रस्ताव पर मिलने वाली सभी आपत्तियों और सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। लोग अपनी राय अंडर सेक्रेटरी (ड्रग्स), स्वास्थ्य मंत्रालय, नई दिल्ली के पते पर या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद दवाओं से जुड़े नियमों को और स्पष्ट व प्रभावी बनाना है।  ताकि आम लोगों की सेहत से जुड़े हित सुरक्षित रह सकें। 

Tags :

#CG NEWS

विज्ञापन

Advertisement
Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

जरूरी खबरें

विज्ञापन

Advertisement
Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

Related Posts