Wed, 17 Jun 2026
Logo

ब्रेकिंग

एक विषय, अनेक ब्लूप्रिंट: क्या हम प्रतिभा का चयन कर रहे हैं या परीक्षा-पद्धति का परीक्षण?

FIFA World Cup 2026 के छठे दिन खेले जाएंगे 5 मैच, मेसी और रोनाल्डो पर रहेंगी दुनिया की नजरें, यहां देखें पूरा शेड्यूल

Sushant Singh Rajput की मौत पर बनेगी फिल्म, Sorry Babu के फर्स्ट पोस्टर ने मचाई सनसनी

जम्मू-कश्मीर में LOC के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, अफसर समेत सेना के 4 जवान घायल

ममता बनर्जी ने सीएम सुवेंदु की जीत को चैलेंज कियाः भवानीपुर सीट को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में खुद याचिका दायर की

दिल्ली की सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला की मसूरी में संदिग्ध मौत, कमरे में मिला शव; पुलिस जांच में जुटी

दिल्ली के सभी थानों में हर शनिवार होगी ‘थाना दिवस-जनसुनवाई’, राघव चड्ढा समेत सांसदों के मुद्दे पर संजय सिंह ने दिया जवाब

राम मंदिर चढ़ावा कांड में नया खुलासा: बैंक ने कंपनी को ठेका दिया, कर्मचारी ट्रस्ट ने तय किए

CM योगी आज करेंगे कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक, सभी डीएम-एसपी और कमिश्नर होंगे शामिल....

दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को राहत, PPAC बढ़ोतरी का सब्सिडी वाले ग्राहकों पर सीमित असर

सूचना

: तलाक के बाद महिला की दूसरी शादी का सबूत जब तक नहीं मिलता, तब तक पति को देना होगा गुजारा भत्ता… छत्तीसगढ़ HC का फैसला

Admin / Sat, Apr 19, 2025 / Post views : 209

Share:

छत्तीसगढ़ में तलाक के एक केस (Divorce Case) में महिला ने गुजारा भत्ता के लिए आवेदन किया था। फैमिली कोर्ट (Family Court) ने इसके पक्ष में फैसला दिया तो पति ने हाई कोर्ट (CG High Court) का दरवाजा खटखटाया। पति की दलील थी कि महिला अपनी मर्जी से ससुराल छोड़कर गई है, इसलिए वह गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैमली कोर्ट के आदेश को यथावत रखते हुए कहा है कि पुनर्विवाह का प्रमाण नहीं देने तक तलाकशुदा महिला गुजारे भत्ते की हकदार है।  

Tags :

विज्ञापन

Advertisement
Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

जरूरी खबरें

विज्ञापन

Advertisement
Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

Related Posts