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: किसान उद्यानिकी फसल के लिए करा सकते हैं बीमा

Admin / Thu, Jul 11, 2024 / Post views : 256

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ABN EXPRESS NEWS मुंगेली उद्यानिकी फसल अमरूद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक आदि के उत्पादन से जुड़े किसान अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा के लिए संबंधित किसान 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। साग-सब्जी एवं फलों की खेती करने वाले उद्यानिकी कृषकों को प्रतिकूल मौसम से होने वाले क्षति से बचाने के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। उद्यान विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि इच्छुक ऋणी-अऋणी किसान अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति या बीमा कम्पनी, भारतीय कृषि बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकते हैं। इच्छुक कृषकों को अधिसूचित फसलों की बीमित राशि का 05 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर देना होगा। इस हेतु बीमा कम्पनी के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि विशाल गुलाटी मोबाईल नम्बर 7224991180 एवं जिला स्तरीय प्रतिनिधि ताराचंद मोबाईल नम्बर 9617739731 पर सम्पर्क कर सकते हैं। अधिसूचित फसलों में टमाटर के लिए देय प्रीमियम 06 हजार रूपए, बैगन के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर देय प्रीमियम 03 हजार 850 रूपए, अमरूद के लिए 02 हजार 250 रूपए, केला के लिए 08 हजार 250 रूपए, पपीता के लिए 06 हजार 250 रूपए, मिर्च के लिए 04 हजार 500 रूपए और अदरक के लिए 07 हजार 500 रूपए किसानों को देना होगा। इस योजना में अऋणी कृषक को शामिल होने के लिए घोषणा पत्र के साथ फसल बोआई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र सहित संबंधित अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह ऋणी कृषक, जो योजना में शामिल होना नहीं चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्र अनुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र अनुसार बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 07 दिवस के पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

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