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: तीन नये कानून के संबंध में प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन

Admin / Tue, Jul 23, 2024 / Post views : 272

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अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 मुंगेली माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ बिलासपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय चन्द्र कुमार अजगल्ले, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली के मार्गदर्शन में जिला एवं सत्र न्यायालय मुंगेली द्वारा दिनांक 21.07.2024 को कलेटोरेट स्थित जनदर्शन सभा कक्ष में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में जिला के शासकीय अभिभाषक एवं अधिवक्तागण के लिए प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय नीरज शर्मा जिला एवं प्रथम सत्र न्यायाधीश द्वारा नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की, प्रशिक्षण के दौरान उन्होने बताया कि नवीन कानून के अनुसार यदि कोई घोषित अपराधी मुकदमे से बचने के लिए फरार हो गया है और उसे गिरफ्तार करने की तत्काल संभावना नही है, तो उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकता है और फैसला सुनाया जा सकता है। संहिता में अब बहुत से मजिस्ट्रेट ट्रायल मामलों को सेशन ट्रायल मामला किये जाने सहित विस्तार से जानकारी दिये। माननीय बलराम कुमार देवांगन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के वर्तमान परिपेक्ष्य में आवश्यकता, उद्देश्य एवं उसकी प्रासंगिकता के बारे में विस्तार से जानकारी दिये। साक्ष्य अधिनियम में हटाये गये एवं नवीन रूप से जोडे गए कानून की भी विस्तार से जानकारी प्रदान किये। अधिनियम में प्रमुख रूप से जुडे प्रावधान इलेक्ट्रानिक रिकार्ड एवं डिजिटल रिकार्ड क्या होता है, कौन पेश कर सकता है और उसकी सुसंगता का क्या प्रावधान है, के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान किये। इलेक्ट्रानिक रिकार्ड, डिजिटल रिकार्ड के धारक सहित विशेषज्ञ द्वारा प्रमाण-पत्र दिये जाने एवं उसके प्रारूप के बारे में भी जानकारी दिये। माननीया रेशमा बैरागी पटेल, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 में नवीन रूप से जोडे गये कानूनों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान किये प्रशिक्षण में उपस्थित मुंगेली तथा लोरमी के अभिभाषकगण उत्सुकता एवं उत्साहपूर्वक उक्त प्रशिक्षण के दौरान प्रश्न भी किये, जिसका न्यायाधीशों द्वारा विस्तृत रूप में व्याख्यान कर संतोषजनक उत्तर भी दिये। इस दौरान माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्र कुमार अजगल्ले, माननीय जिला एवं प्रथम सत्र न्यायाधीश नीरज शर्मा, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलराम कुमार देवांगन, माननीया व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी रेशमा बैरागी पटेल, माननीय प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी कु. नारायणी कच्छप, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष टीकम चन्द्राकर, अधिवक्ता संघ से सचिव प्रकाश गंधर्व सहित मुंगेली एवं लोरमी के अधिवक्तागण उक्त कार्यशाला/प्रशिक्षण में उपस्थित रहे।

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