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छत्तीसगढ़ न्यूज़ : 100 से ज्यादा मेहमानों वाले आयोजनों पर नया नियम, सूचना नहीं देने पर लगेगा जुर्माना....

Abhyuday Bharat News / Wed, Mar 25, 2026 / Post views : 355

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राजधानी रायपुर में शादी-ब्याह, बर्थडे पार्टी या अन्य बड़े आयोजनों को लेकर नया नियम लागू किया गया है। अब यदि किसी आयोजन में 100 से अधिक मेहमान शामिल होते हैं, तो आयोजकों को कार्यक्रम से कम से कम तीन दिन पहले नगर निगम को इसकी लिखित सूचना देनी अनिवार्य होगी। नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

दरअसल, रायपुर नगर निगम ने 1 अप्रैल से नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू की है। इस नीति के तहत बड़े आयोजनों से उत्पन्न होने वाले कचरे के उचित प्रबंधन की जिम्मेदारी तय की गई है। निगम का मानना है कि ज्यादा मेहमानों का मतलब ज्यादा कचरा, इसलिए आयोजन से पहले सूचना देना जरूरी है, ताकि सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

नए नियम के अनुसार, आयोजकों को कार्यक्रम की जानकारी लिखित रूप में नगर निगम या संबंधित नगर पालिका को देनी होगी। इस फैसले के बाद शहर में चर्चा का माहौल है और लोग मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि अब शादी के कार्ड के साथ निगम को सूचना पत्र भी भेजना पड़ेगा।

इधर इस फैसले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे “तुगलकी फरमान” बताते हुए कहा कि सरकार अब लोगों की खुशियों पर भी नियमों का पहरा लगा रही है। उनका आरोप है कि बिना सूचना ज्यादा मेहमान बुलाने पर जुर्माना लगाना और कचरे की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों पर डालना अव्यवहारिक है।

फिलहाल, इस नए नियम के लागू होने के बाद लोगों को अपनी शादी और अन्य आयोजनों की योजना बनाते समय नई व्यवस्था का ध्यान रखना होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कैटरर और डेकोरेटर के साथ-साथ लोग “निगम सूचना” की तैयारी भी अपने प्लान का हिस्सा बनाते हैं या नहीं।


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