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: कोनी पुलिस ने अवैध नशे का व्यापार करने वालो के खिलाफ कार्यवाही कर चालान कोर्ट मे किया पेश, विशेष न्यायालय ने तीनो आरोपियों को सुनाई सजा......

Admin / Tue, Sep 3, 2024 / Post views : 360

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ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर - कोनी पुलिस ने अवैध नशे का व्यापार करने वाले दो लोगो के खिलाफ वर्ष 2023 मे कार्यवाही कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था जिसमे कि माननीय न्यायालय द्वारा मामले पर आदेश पारित करते हुए तीनो आरोपियों के खिलाफ सश्रम कारावास एंव प्रत्येक आरोपीगणों को लाखो रुपए से दंडित किया गया है । पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक- 03/08/2023 को मुखबिर से सूचना मिली की सफेद रंग के कार क्रमांक CG10AB-6062 में तीन व्यक्ति अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली दवाई बिलासपुर से रतनपुर की ओर परिवहन करने वाले है। सूचना तस्दीकी हेतु थाना कोनी के विवेचक सउनि सुरेन्द्र तिवारी के द्वारा स्टाफ के साथ संतोष पेट्रोल पम्प के आगे, लक्की राजा ऑटोपार्टस के सामने रोड कोनी में घेराबंदी किया गया। मुखबिर के बताये अनुसार कार क्रमांक-CG10AB-6062 में तीन व्यक्ति आते दिखे जिन्हे रोककर पूछताछ करने पर उपरोक्त व्यक्ति अपना नाम स‌द्दाम खान, मोहम्मद राजिक एवं शेख सलमान बताये। जिनके विरुद्ध एन.डी.पी. एस. एक्ट के प्रावधानों के तहत विधिवत् कार्यवाही कर आरोपीगण सद्‌दाम खान मोहम्मद राजिक एवं शेख सलमान के कब्जे से 240 नग प्रतिबंधित कोडिनयुक्त नशीली दवाई, घटना में प्रयुक्त एक कार क्रमांक- CG10AB-6062 दो नग सैमसंग कम्पनी का टच स्क्रीन मोबाईल, एक नग वीवो कम्पनी का मोबाईल, नगदी रकम 4500 रुपये, जुमला कीमती 8,71,180/- रुपये जप्त किया गया। आरोपीगण सद्‌दाम खान, मोहम्मद राजिक एवं शेख सलमान का कृत्य धारा-21, 22 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध सबूत पाये जाने से आरोपीगण को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज कर विवेचना पूर्ण होने पर माननीय विशेष न्यायाधीश (नारकोटिक्स) में अभियोग पत्र पेश किया गया था। माननीय किरण त्रिपाठी विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा निर्णय दिनांक 29.08.2024 जिसमें तीनों आरोपीगण को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास एव सभी आरोपीगणों को 1,50,000 रु 1,50,000 रु अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। विवेचनाधिकारी सुरेन्द्र तिवारी के द्वारा उक्त गंभीर अपराध को बारिकी से विवेचना कर आरोपीगणो को 15-15 वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक आरोपीगणों को 1,50,000 रू (एक लाख पचास हजार रू) से दण्डित कराने में सराहनीय योगदान दिया गया है, जिसकी पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह द्वारा सराहना की गई है।

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